
एक पाकिस्तानी अदालत ने शोएब मलिक और उनकी पत्नी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के खिलाफ सियालकोट में आयोजित स्वागत समारोह में जश्न मनाने के दौरान कई नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए मामले का पंजीकरण करने की एक याचिका की मांग को खारिज कर दिया।
शेख हसन शिराज नाम के एक व्यक्ति ने लाहौर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि जोड़े ने 2000 के अध्यादेश(आडम्बर पूर्ण प्रदर्शन और व्यर्थ खर्च का निषेध)और दहेज और 1976 की विवाह कार्य और उपहार प्रतिबंध अधिनियम का महंगे उपहार स्वीकार कर नियमों का उल्लंघन किया है।
शिराज ने यह भी आरोप लगाया था कि एक शादी समारोह में एक से अधिक व्यंजन परोसने पर लगे प्रतिबंध का भी सियालकोट में 25 अप्रैल को आयोजित स्वागत समारोह में उल्लंघन किया गया था।
उसने आरोप लाया था कि समारोह के आयोजकों ने ऐसे समारोहों में बिजली के सीमित उपयोग के नियमों का उल्लंघन किया।
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